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Aadhaar Name Update: UIDAI ने जारी की नई SOP, इन documents की होगी जरूरत

आधार कार्ड में नाम से जुड़ी गलती या बदलाव कराने वालों के लिए जरूरी खबर है। UIDAI ने सितंबर 2026 में आधार में नाम अपडेट करने को लेकर नई Standard Operating Procedure (SOP) जारी की है। इसमें नाम में अलग-अलग तरह के बदलाव के लिए अलग प्रक्रिया और दस्तावेज तय किए गए हैं।
अब डाटा एंट्री की गलती, शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलना, ‘उर्फ’ हटाना और पूरे नाम में बदलाव जैसे मामलों को एक ही तरीके से नहीं देखा जाएगा। कुछ मामलों में तय शपथपत्र के साथ पहचान से जुड़े दस्तावेज भी देने होंगे।

नई SOP में क्या बदला?

UIDAI की नई SOP का मकसद नाम अपडेट की प्रक्रिया को ज्यादा साफ और एक जैसी बनाना है। यानी आवेदक किस तरह का बदलाव कराना चाहता है, उसके हिसाब से जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया तय होगी। UIDAI की वेबसाइट पर यह SOP 18 सितंबर 2026 को अपलोड की गई है।

डाटा एंट्री की गलती होने पर

अगर आधार में नाम डाटा एंट्री की गलती के कारण गलत दर्ज हो गया है, जबकि पहले दिए गए पहचान या संबंध वाले दस्तावेज में नाम सही है, तो इसके लिए अलग प्रक्रिया रखी गई है।
वयस्कों के लिए अनुबंध-B और नाबालिगों के लिए अनुबंध-C का शपथपत्र इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ तय पहचान या संबंध से जुड़ा दस्तावेज भी देना होगा।

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शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलने पर

शादी या तलाक के बाद अगर किसी व्यक्ति को अपने नाम में सरनेम बदलना है, तो इसके लिए अनुबंध-D का शपथपत्र निर्धारित किया गया है। इसके साथ जरूरी पहचान से जुड़े दस्तावेज भी देने होंगे।

उर्फ’ हटाने पर भी अलग नियम

कई लोगों के नाम में ‘उर्फ’ के साथ दूसरा नाम दर्ज होता है। अगर कोई व्यक्ति इसमें से एक नाम हटाकर सिर्फ एक नाम रखना चाहता है, तोइसके लिए भी अलग व्यवस्था है।
वयस्कों के लिए अनुबंध-E और नाबालिगों के लिए अनुबंध-F का शपथपत्र रखा गया है। साथ में तय पहचान या संबंध वाला दस्तावेज देना होगा।

पूरे नाम में बड़ा बदलाव है तो गजट जरूरी

अगर किसी व्यक्ति को अपने पहले नाम या पूरे नाम में बड़ा बदलाव करना है, तो सामान्य दस्तावेज के बजाय Gazette Notification की जरूरत पड़ सकती है। UIDAI की मौजूदा जानकारी के अनुसार ऐसे मामले में गजट अधिसूचना के साथ पुराने नाम वाला पहचान दस्तावेज भी देना होता है।

नाम से डॉ., श्री जैसे शब्द हटाने पर

नई SOP में नाम के साथ जुड़े रैंक, पद या दूसरे संबोधन जैसे डॉ., कर्नल, श्री, श्रीमती और मिस्टर आदि हटाने का भी प्रावधान है। ऐसे मामलों में तय पहचान दस्तावेज के आधार पर नाम अपडेट किया जाएगा।

नाम अपडेट कराने की

नाम में बदलाव कराने के लिए आवेदक को अपनी स्थिति के अनुसार सही दस्तावेज तैयार रखने होंगे। सामान्य नाम अपडेट के लिए आधार केंद्र पर जाकर अपडेट रिक्वेस्ट देनी होती है। UIDAI के अनुसार नाम, जन्मतिथि, लिंग और दूसरी जानकारी के अपडेट के लिए संबंधित दस्तावेज की जरूरत हो सकती है।


Step 1: अपने नाम में होने वाले बदलाव की सही category पहचानें।
Step 2: उस category के अनुसार जरूरी document और शपथपत्र तैयार करें।
Step 3: नजदीकी Aadhaar Enrolment/Update Centre पर जाएं।
Step 4: ऑपरेटर को नाम अपडेट की रिक्वेस्ट दें और जरूरी दस्तावेज जमा करें।
Step 5: जानकारी और documents की जांच के बाद UIDAI आपकी request को process करेगा।

नाम कितनी बार अपडेट कर सकते हैं?

UIDAI की मौजूदा जानकारी के अनुसार सामान्य तौर पर नाम में बदलाव दो बार किया जा सकता है। अगर इसके बाद फिर नाम बदलना है, तो गजट नोटिफिकेशन और तय exception process की जरूरत पड़ सकती है।
इसलिए नाम अपडेट कराने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपका मामला किस category में आता है। गलत document या गलत प्रक्रिया के कारण request में दिक्कत हो सकती है।

लोगों के लिए क्यों जरूरी है यह बदलाव?

आधार आज बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, scholarship, pension और कई दूसरी सेवाओं में इस्तेमाल होता है। इसलिए आधार में नाम सही होना काफी जरूरी है। UIDAI भी लोगों को अपनी Aadhaar details सही और updated रखने की सलाह देता है।नई SOP से खास तौर पर उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें नाम में छोटी गलती सुधारनी है या शादी, तलाक, ‘उर्फ’ और पूरे नाम में बदलाव कराना है। अब हर स्थिति के लिए अलग नियम होने से लोगों को यह समझने में आसानी होगी कि उन्हें कौन-सा document देना है।

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