उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को सिर्फ नौकरी तलाशने तक सीमित रखने के बजाय उन्हें अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान CM YUVA YOJANA शुरू किया गया है।
5 लाख रुपये तक का लोन, ले सकते है
योजना को लेकर सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सरकार लाभार्थी को 5 लाख रुपये मुफ्त में नहीं देती। यह बैंक के माध्यम से मिलने वाला लोन है, जिसे निर्धारित शर्तों के अनुसार वापस करना होता है।योजना की खासियत यह है कि पहले स्टेप में 5 लाख रुपये तक के लोन पर ब्याज के लिए 100 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा कोलेटरल गारंटी से भी छूट दी गई है। इससे उन युवाओं को फायदा मिल सकता है जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बड़ी पूंजी या संपत्ति को गारंटी के तौर पर देने में सक्षम नहीं हैं। परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान का भी प्रावधान है, जिससे शुरुआती वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलती है।
कौन कर सकता है आवेदन?
जो लोग आवेदन कर सकते है –
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक किसी दूसरी केंद्र या राज्य सरकार की ऐसी योजना का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए जिसमें ब्याज या पूंजीगत सब्सिडी शामिल हो।
अब 30 घंटे की ट्रेनिंग भी जरूरी
CM YUVA YOJANA में एक महत्वपूर्ण मौजूदा बदलाव प्रशिक्षण से जुड़ा है। आधिकारिक CM YUVA YOJANA के पोर्टल अनुसार योजना के आवेदकों के लिए ‘युवा उद्यमी’ प्रशिक्षण अनिवार्य है।यह प्रशिक्षण कुल 30 घंटे का है, जिसे 5 दिनों में पूरा किया जाता है। इसमें व्यवसाय प्रबंधन, परियोजना योजना, वित्तीय प्रबंधन, मार्केटिंग, सरकारी नियमों और DPR यानी Detailed Project Report तैयार करने जैसे विषय शामिल हैं।प्रशिक्षण के बाद ऑनलाइन मूल्यांकन और DPR मूल्यांकन पूरा करना होता है। सफल होने पर प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। आधिकारिक पोर्टल स्पष्ट करता है कि ऋण वितरण से पहले प्रशिक्षण और प्रमाणन पूरा होना जरूरी है।
CM YUVA YOJANA में आवेदन का पूरा स्टेप
Step 1 — ऑनलाइन आवेदक को उत्तर प्रदेश के उद्योग/MSME विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए आवेदन करना होता है।
Step 2 — दस्तावेज और प्रोजेक्ट की जानकारी आवेदन में व्यक्तिगत जानकारी के साथ कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र और प्रस्तावित व्यवसाय से जुड़ी जानकारी देनी होती है। योजना के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट/DPR भी महत्वपूर्ण है।
Step 3 — जिला स्तर पर जांचऑनलाइन आवेदन की जांच जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र द्वारा की जाती है। पात्र आवेदन आगे बैंक को भेजे जाते है
Step 4— CM YUVA YOJANA ट्रेनिंग पंजी करण के बाद अनिवार्य उद्यमिता प्रशिक्षण पूरा करना होता है। प्रशिक्षण 30 घंटे यानी 5 दिन का है। इसके बाद मूल्यांकन और DPR असेसमेंट पूरा करना होता है।
Step 5— बैंक से लोन स्वीकृति जांच के बाद आवेदन बैंक के पास जाता है। बैंक दस्तावेज, परियोजना और लोन संबंधी जानकारी की जांच करके लोन स्वीकृत करता है।
Step 6— लोन वितरण सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने और अनिवार्य प्रशिक्षण प्रमाणपत्र के सत्यापन के बाद बैंक द्वारा लोन वितरण किया जाता है।
किन कागजों की जरूरत पड़ सकती है?
आवेदन के दौरान सामान्य तौर पर इन कागजों की आवश्यकता होती है—
– आधार/पहचान संबंधी दस्तावेज
– निवास प्रमाण
– पासपोर्ट साइज फोटो
– हस्ताक्षर
– PAN कार्ड
– शैक्षणिक प्रमाणपत्र
– कौशल/प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
– परियोजना रिपोर्ट/DPR
– व्यवसाय से संबंधित आवश्यक दस्तावेजअलग-अलग मामले में विभाग या बैंक अतिरिक्त दस्तावेज भी मांग सकता है।
कब से कब तक कर सकते हैं आवेदन?
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन के लिए किसी एक तय आखिरी तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 2026-27 में भी योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक युवा इस साइट से जानकारी मिल सकती हैं CM YUVA YOJANA
Official Helpline
CM YUVA के आधिकारिक प्रशिक्षण पोर्टल पर हेल्पलाइन नंबर 9129-987-111 और टोल-फ्री नंबर 1800-296-2233 दिए गए हैं।











