बुलंदशहर: अगर आप बुलंदशहर में गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी है। 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC/PUCC) वाली गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यह नया नियम लागू किया गया है। बुलंदशहर भी NCR का हिस्सा है, इसलिए यहां के पेट्रोल पंपों पर भी इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा।
पेट्रोल पंप पर पहले होगी गाड़ी की जांच
अब तक लोग पेट्रोल या डीजल लेने के लिए सीधे पंप पर जाते थे और ईंधन भरवा लेते थे। लेकिन 1 अक्टूबर से व्यवस्था बदल जाएगी। पेट्रोल पंप पर गाड़ी पहुंचने के बाद पहले उसके नंबर की जांच की जाएगी। इससे यह पता लगाया जाएगा कि गाड़ी का PUC यानी प्रदूषण प्रमाण पत्र वैध है या नहीं।बुलंदशहर में पेट्रोल पंप कर्मचारियों के मोबाइल फोन में इसके लिए एक खास ऐप लगाया गया है। कर्मचारी गाड़ी का नंबर इस ऐप में डालकर उसकी जानकारी देख सकेगा। अगर गाड़ी का PUC सही और चालू है तो पेट्रोल या डीजल दिया जाएगा। वहीं अगर PUC की तारीख खत्म हो चुकी है या गाड़ी का वैध PUC नहीं है तो ईंधन देने से मना किया जा सकता है।
नंबर प्लेट से भी हो सकेगी पहचान
इस पूरी व्यवस्था का मकसद यह है कि पेट्रोल पंप पर आने वाली गाड़ियों की पहचान आसानी से हो सके। इसके लिए नंबर प्लेट की मदद ली जाएगी। कुछ जगहों पर नंबर प्लेट पढ़ने वाले कैमरे लगाने की व्यवस्था भी की जा रही है। जहां कैमरे की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, वहां मोबाइल ऐप से गाड़ी का नंबर डालकर PUC की जांच की जा सकती है। इससे पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को भी पहले से पता चल सकेगा कि सामने खड़ी गाड़ी का प्रदूषण प्रमाण पत्र सही है या नहीं।
बुलंदशहर में पेट्रोल पंपों पर तैयारी पूरी
बुलंदशहर प्रशासन ने नए नियम को लागू करने की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट के अनुसार जिले के पेट्रोल पंपों पर कर्मचारियों के मोबाइल में नंबर प्लेट पहचानने वाला ऐप लगाया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि नई व्यवस्था के लिए पेट्रोल पंप संचालकों और कर्मचारियों को जरूरी जानकारी दी गई है। प्रशासन का कहना है कि नियम लागू होने के बाद अगर किसी गाड़ी का PUC नहीं होगा तो उसे पेट्रोल या डीजल देने से मना किया जा सकता है।
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गाड़ी मालिक अभी क्या करें?
अगर आपकी गाड़ी का PUC खत्म हो गया है तो पेट्रोल पंप पर जाने से पहले उसे दोबारा बनवा लेना बेहतर रहेगा। गाड़ी का PUC वैध रहने पर पेट्रोल और डीजल लेने में परेशानी नहीं होगी।यह नियम सिर्फ बुलंदशहर तक सीमित नहीं है। NCR में आने वाले उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी बिना वैध PUC के ईंधन देने पर रोक लागू की जा रही है। इनमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर जैसे जिले शामिल हैं। सरकार और प्रशासन का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। इसलिए वाहन मालिकों से समय रहते अपना PUC बनवाने की अपील की गई है।
पेट्रोल पंप पर बढ़ सकती है भीड़
नए नियम के बाद पेट्रोल पंप पर गाड़ी में ईंधन भरवाने से पहले PUC की जांच की जाएगी। ऐसे में जिन लोगों का PUC खत्म हो चुका है, उन्हें पहले नया PUC बनवाना होगा। पेट्रोल पंप कर्मचारियों को भी हर गाड़ी की जानकारी जांचने के बाद ही पेट्रोल या डीजल देने की जिम्मेदारी होगी। शुरुआत में इस नई व्यवस्था के कारण पेट्रोल पंपों पर लोगों को थोड़ी परेशानी और ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे घर से निकलने से पहले अपने PUC की वैधता जरूर जांच लें।
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